“आवासीय इकाइयों को किराए पर देना तभी GST कर योग्य होता है जब इसे किसी व्यावसायिक इकाई को किराए पर दिया जाता है। कोई जीएसटी नहीं जब इसे निजी इस्तेमाल के लिए किसी निजी व्यक्ति को किराए पर दिया जाता है। कोई जीएसटी नहीं, भले ही फर्म का मालिक या साझेदार निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर आवास दे
भुगतान किए गए किराए पर जीएसटी के तहत आईटीसी का दावा
नए नियम के अनुसार, जीएसटी-पंजीकृत किरायेदार को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराए पर जीएसटी का भुगतान करना होगा और फिर किए गए भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करना होगा। हालांकि, यह जान लें कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 (5) (जी) 'व्यक्तिगत उपभोग' के लिए किसी भी सेवा के लिए भुगतान किए गए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देती है। यह केवल 'व्यावसायिक उद्देश्यों' के लिए आपूर्ति के मामले में लागू होता है
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सीए दिव्यांश गोयल
Mo. 8878250434
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